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एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव: शहर में 25 दिन और गांव में 45 दिन का अंतराल, कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त

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पटना: बिहार की राजधानी Patna में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और रिफिलिंग को लेकर जिला प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला पदाधिकारी Dr. Thyagarajan S. M. ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि कालाबाजारी, जमाखोरी और अनावश्यक पैनिक बुकिंग पर रोक लगाई जा सके।
डीएम ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में अब एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिनों का अंतराल अनिवार्य होगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास दो सिलेंडर का कनेक्शन है, उनके लिए 30 दिनों का अंतराल निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर कम से कम 25 दिन बाद ही बुक कराया जा सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से गैस की आपूर्ति संतुलित बनी रहेगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियम थोड़े अलग रखे गए हैं। डीएम के अनुसार गांवों में एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिनों का अंतराल तय किया गया है। यह नियम शनिवार से प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा एक उपभोक्ता को एक वर्ष में अधिकतम 15 सिलेंडर तक की आपूर्ति का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य गैस की अनावश्यक खपत और जमाखोरी पर अंकुश लगाना है।
प्रशासन ने अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। इसके लिए जिले में 28 धावा दलों का गठन किया गया है। इन टीमों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी और उपभोक्ताओं या नियंत्रण कक्ष से मिलने वाली शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेंगी।
डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी गैस एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी या अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचने की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
घरेलू एलपीजी से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन ने 0612-2219810 नंबर जारी करते हुए कहा है कि उपभोक्ता सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच इस नंबर पर कॉल कर गैस से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या सूचना दे सकते हैं।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और गैस कंपनियों तथा वितरकों के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक बुकिंग न करें। प्रशासन का पूरा तंत्र घरेलू गैस की पारदर्शी और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Iran और Israel के बीच बढ़े तनाव को लेकर देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की संभावित कमी की चर्चा चल रही है। इसी आशंका के कारण कई जगहों पर लोग बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बुक करा रहे हैं, जिससे आपूर्ति पर दबाव बढ़ने लगा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने और व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए ही यह नया नियम लागू किया गया है।

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